Kolkata high court granted interim bail to influencer Sharmistha panoli

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा पनोली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका देश छोड़कर भागने का कोई प्लान नहीं है.

साथ ही कहा गया कि शर्मिष्ठा को 10000 रुपये की जमानत राशि और जांच के लिए पासपोर्ट जमा करना होगा. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बीच शर्मिष्ठा देश नहीं छोड़ सकती. जहां कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, इससे पहले 3 जून को शर्मिष्ठा पानोली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

क्या था आरोप?

पुणे की 22 वर्षीय लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पानोली को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिन्दूर पर एक वीडियो बनाने को लेकर गिरफ्तार किया था. कथित तौर पर शर्मिष्ठा पर आरोप था कि उसने अपनी एक वीडियो में धार्मिक भावनाओं को आहत किया था. इसी आरोप के चलते शर्मिष्ठा को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया था. उनकी एक इंस्टाग्राम वीडियो को कथित तौर पर एक विशेष धर्म के प्रति अपमानजनक माना गया था. हालांकि, पैनोली ने वीडियो हटा दिया था और 15 मई को माफी भी मांगी थी.

जमानत याचिका हुई थी खारिज

पनौली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड अभिनेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे. इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर साम्प्रदायिक टिप्पणियां भी की थीं. इसी के चलते इन्फ्लुएंसर को 30 मई की रात को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई थी और शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया. जहां उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी. हालांकि, अब उसको अंतरिम जमानत दे दी गई है.

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी शर्मिष्ठा के खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक भावनाएं आहत करने की नीयत से दुर्भावनापूर्ण काम करने, जानबूझकर अपमान करने और शांति भंग करने के इरादे से उकसाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

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